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संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव अधिनियम

पाठ 7 / 82 मिनटमुफ़्त

संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव अधिनियम

श्रेणियाँ

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व प्रमुख वैधानिक श्रेणियाँ हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सामान्यतः अधिक कड़ा संरक्षण होता है और अंतिम अधिसूचना से पहले अधिकारों का निपटारा होता है। अभयारण्य में कानून के अधीन कुछ विनियमित गतिविधियाँ संभव हैं। संरक्षण रिजर्व प्रायः सरकारी गलियारे या बफर होते हैं; सामुदायिक रिजर्व में समुदाय या निजी भूमि पर स्थानीय भागीदारी रहती है।

बाघ रिजर्व इसी कानून के ढाँचे में अधिसूचित होते और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से जुड़े हैं। उनमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट वाला कोर और बफर हो सकता है, पर बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान का पर्याय नहीं। हाथी रिजर्व और जैवमंडल रिजर्व अपने-आप इस अधिनियम के संरक्षित क्षेत्र नहीं बनते। जैवमंडल रिजर्व में कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र होते हैं; कानूनी स्थिति अधिसूचना से तय होती है।

कानून 1972 का है और 2002, 2006 तथा 2022 में संशोधित हुआ। यह शिकार, व्यापार और कब्जे को नियंत्रित करता है। 2006 संशोधन ने NTCA और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से बाघ संरक्षण मजबूत किया; 2022 ने अनुसूचियाँ तर्कसंगत कीं और CITES-संबंधी प्रावधानों में सहायता की। मंत्रालय केंद्रीय है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड सलाह देता और मुख्य वन्यजीव वार्डन राज्य स्तर पर महत्त्वपूर्ण है। यह वन (संरक्षण) और जैव विविधता अधिनियम का विकल्प नहीं। परीक्षा में श्रेणियों और इन-सिटु/एक्स-सिटु का अंतर दोहराएँ।

त्वरित पुनरावृत्ति

पहले परिभाषा पहचानें और फिर उसे संबंधित संस्था, तिथि, प्रक्रिया तथा उदाहरण से जोड़ें। वैज्ञानिक तंत्र को नीति साधन, अंतरराष्ट्रीय पहचान को स्वतः घरेलू कानूनी दर्जा और पद को स्वामित्व न मानें। “हमेशा” तथा “केवल” जैसे पूर्ण शब्दों से सावधान रहें और बदलती संख्या या संस्करणों के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

उदाहरण से समझें

संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव अधिनियम — उपमा

संरक्षित क्षेत्र अलग सुरक्षा-क्षेत्र हैं—बंद अभिलेखागार, निगरानी वाला वाचन-कक्ष और समुदाय-संचालित बफर। सब संरक्षण करते हैं, पर नियम अलग हैं।

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